त्योहार से पहले आम जनता को बड़ी राहत : जीएसटी दरों में बदलाव, जानें किस पर कितना सस्ता
त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव किए हैं। अब ज़रूरी सामान, खाद्य पदार्थ, हेल्थ और एजुकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, जबकि लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
खाद्य पदार्थ और घरेलू सामान
- वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद, मांस-मछली, सोया दूध, मिठाई, चॉकलेट, नूडल्स, बिस्कुट, जूस, सूखे मेवे पर जीएसटी 12%-18% से घटकर 5%
- पैक्ड रोटी, चपाती, पिज्जा ब्रेड, खाखरा पर जीएसटी 5% से घटकर शून्य
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग प्रोडक्ट्स, साबुन, टूथब्रश, डायपर, मोमबत्ती, छाता, पेंसिल-नोटबुक जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें अब 18%-12% से घटकर 5% या शून्य
इलेक्ट्रॉनिक्स
- एसी, डिशवॉशर, टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर टैक्स 28% से घटकर 18%
- कृषि और खाद
- ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, स्प्रिंकलर, जैव-कीटनाशक, हाइड्रोलिक पंप पर टैक्स घटकर 5%
- ईंधन पंप पर टैक्स 28% से घटकर 18%
स्वास्थ्य सेवाएँ
- हेल्थ व टर्म इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री
- थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, दस्ताने और चश्मे पर टैक्स घटकर 5%
- कई दवाओं और दुर्लभ औषधियों पर शून्य टैक्स
वाहन और ऑटो पार्ट्स
- छोटी कारें, तिपहिया, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी बाइक पर जीएसटी 28% से 18%
- बड़ी एसयूवी, लग्जरी कारें और रेसिंग कारें पर टैक्स बढ़कर 40%
- साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया पर टैक्स घटकर 5%
तंबाकू और पेय पदार्थ
- सिगरेट, सिगार और तंबाकू उत्पाद पर टैक्स बढ़कर 40%
- बीड़ी पर टैक्स घटकर 18%
- कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय पर टैक्स बढ़कर 40%
कपड़े और कागज
- रेडीमेड कपड़े (₹2,500 तक), धागे और फाइबर अब 5% जीएसटी
- स्कूल की कॉपियाँ, नोटबुक, ग्राफ बुक्स पर टैक्स शून्य
अन्य बदलाव
- हस्तशिल्प, चमड़े के सामान, हैंडबैग, बांस-बेंत फर्नीचर, कला उत्पाद अब 5% जीएसटी
- सीमेंट पर टैक्स 28% से घटकर 18%
- नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण (सौर कुकर, पवन ऊर्जा, बायोगैस) पर टैक्स 12% से 5%
- कोयला, लिग्नाइट, पीट पर टैक्स 5% से बढ़कर 18%
सर्विस सेक्टर
- होटल (₹7,500 तक), सिनेमा (₹100 तक), ब्यूटी सर्विस अब 5% जीएसटी
- कैसीनो, सट्टेबाज़ी पर टैक्स 40%
- क्रिकेट टिकट (घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय) पर टैक्स बढ़कर 18%
कुल मिलाकर, सरकार ने ज़रूरी सामान और सेवाओं को सस्ता बनाया है, वहीं लक्जरी प्रोडक्ट्स और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है।