Fastag New Rules : नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग और टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। यह नियम आज यानि 17 फरवरी 2025, सोमवार से लागू हो जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर भीड़-भाड़ को कम करने और यात्रा में तेजी लाने के लिए इस सिस्टम को लागू किया है। इसके तहत, अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट, बंद या फिर निष्क्रिय है तो टोल पर जाने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा।
1. फास्टैग को स्कैन करने से 60 मिनट पहले: यदि किसी फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया गया है, हॉटलिस्ट पर रखा गया है, या टोल बूथ पर पहुंचने से एक घंटे से अधिक समय तक कम बैलेंस के रूप में चिह्नित किया गया, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. FASTag स्कैन होने के 10 मिनट बाद– अगर स्कैन होने के बाद 10 मिनट की अवधि के भीतर टैग ब्लैकलिस्टेड या निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो लेनदेन भी अस्वीकार कर दिया जाएगा।
यदि FASTag इन दोनों शर्तों को पूरा करता है, तो सिस्टम त्रुटि कोड 176 के साथ लेनदेन को अस्वीकार कर देगा, और वाहन से जुर्माने के रूप में टोल शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।
FASTag यूजर्स को दंड से बचने के लिए टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने खातों में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखनी चाहिए, ब्लैकलिस्टिंग को रोकने के लिए अपने KYC विवरण को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए और लंबी यात्रा से पहले अपने FASTag स्थिति की जांच करनी चाहिए।
- अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो तुरंत रिचार्ज करें।
- KYC अपडेट के लिए संबंधित बैंक से संपर्क करें, जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- MyFASTag ऐप से बैलेंस और स्टेटस की जांच करें।