Waqf Amendment Bill : संसद में आज केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया. बिल पेश होने के बाद 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है. 4 घंटे 40 मिनट एनडीए के सांसद अपनी बात रखेंगे, बाकी वक्त विपक्षी सांसदों को दिया गया है. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू चर्चा की शुरुआत की.
वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा- किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी मस्जिद के प्रबंधन में दखल नहीं दे रहे हैं. ये बिल किसी धर्म के विरोध में नहीं है. ये सिर्फ संपत्ति का मामला है. धार्मिक संस्थानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है. वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा. बिल पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.
वक्फ बिल में धार्मिक कार्यकलापों में हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं- रिजिजू
किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक कार्यकलाप में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है. हम किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे. इस पर विपक्ष की ओर से किसी ने टिप्पणी की. स्पीकर ओम बिरला ने टोकते हुए नसीहत दी कि भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा का ध्यान रखो. किसी भी व्यक्ति को बैठे-बैठे टिप्पणी का अधिकार नहीं है. किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि ये मस्जिद या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा मामला नहीं है. ये बस एक संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा विषय है. कोई मुसलमान जकात देता है तो उसे पूछने वाले हम कौन होते हैं. हम तो बस उसके मैनेजमेंट से जुड़ी बात कर रहे हैं. इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है.
किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक में वक्फ बोर्ड के किसी भी धार्मिक काम में सरकार की ओर किसी हस्तक्षेप की योजना नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के एयरपोर्ट और वसंत विहार पर भी अपना दावा पेश किया था. बिल नहीं लाते तो संसद की वक्फ की संपत्ति होती. हम किसी मस्जिद के मैनेजमेंट को नहीं छेड़ेंगे.